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Thursday, October 25, 2012
अनुच्छेद 21-क और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ..
अनुच्छेद 21-क और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में 'नि:शुल्क और अनिवार्य' शब्द सम्मिलित है। 'नि:शुल्क शिक्षा' का अर्थ है कि किसी बालक को यथास्थिति उसके माता-पिता, समुचित सरकार द्वारा स्थापित स्कूल से अलग स्कूल में दाखिल करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
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