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Thursday, August 16, 2012
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम
भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवार से संबंधित 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति आईजीएनओएपीएस के लिए पात्र है। 18-59 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर और विविध अपंगता वाले बीपीएल व्यक्तियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आइजीएनडीपीएस) के अंतर्गत कवर किया गया है। विकलांग व्यक्तियों सहित 60 या उससे अधिक की आयु के सभी व्यक्तियों को आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत कवर किया गया है। राज्यों को 60-79 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए 200 रूपये प्रति माह की दर से तथा 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के लाभार्थियों को 500 रूपये प्रति माह की दर से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है.
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