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Wednesday, January 23, 2013
जस्टिस वर्मा कमिटी
जस्टिस वर्मा कमिटी ने रेप और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अन्य अपराधों के लिए कानून के प्रावधान सख्त करने की जरूरत बताई है. अपराध कानून की कमी की वजह से नहीं बल्कि सुशासन की कमी के चलते होते हैं। कमिटी ने रेप के लिए मौत की सजा के सुझाव को ठुकरा दिया है। दिसंबर में दिल्ली गैंग रेप की घटना के बाद सख्त कानून की मांग को देखते हुए यह कमिटी बनाई गई थी। जस्टिस वर्मा कमिटी ने आईपीसी में संशोधन के सुझाव देते हुए कहा है कि महिलाओं को घूरने, उनका पीछा करने जैसे अपराधों पर भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। एसिड फेंकने जैसे अपराध के लिए अलग सेक्शन बनाए जाने चाहिए। कानून की कमी से नहीं बल्कि सुशासन की कमी से यह अपराध हो रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा देना सरकार का काम है। रेपिस्टों को मौत की सज़ा दिए जाने की बात भी उठ रही है। कमिटी ने इस मांग को मंजूरी नहीं दी.
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