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Wednesday, February 6, 2013

लोकपाल विधेयक-लोकायुक्त का मामला राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है...

राजनीतिक दलों को लोकपाल की जांच से बाहर रखा गया है, पर सरकारी अनुदान और विदेशी सहायता पाने वाली संस्थाओं को नहीं। ऐसी संस्थाओं पर नजर रखने और उन्हें जवाबदेह बनाने का उपाय जरूर किया जाना चाहिए.एक बड़ा मुद्दा सीबीआइ को सरकारी नियंत्रण से हटा कर लोकपाल के तहत लाने का रहा है। पर इस आम भावना की कद्र नहीं की गई। लोकायुक्त का मामला राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है.

लोकपाल विधेयक

सीबीआइ के निदेशक की नियुक्ति सरकार नहीं बल्कि एक कोलेजियम यानी समिति करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश शामिल होंगे। इनके अलावा समिति में एक विधिवेत्ता को भी जगह मिलेगी, जिसका चयन राष्ट्रपति समिति के बाकी सदस्यों की सिफारिश पर करेंगे। लोकपाल के पास सीबीआइ को जांच का निर्देश देने के अलावा अभियोजन का भी अधिकार होगा; इसके लिए सीबीआइ के तहत एक अभियोजन शाखा गठित की जाएगी, जिसके निदेशक की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सलाह पर होगी।