Tuesday, January 8, 2013
जुवेनाइल कानून
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के गाइडलाइंस के मुताबिक 18 साल से कम के आरोपी को 'सजा' नहीं दी जाती बल्कि उसका 'सुधार' किया जाता है। ये गाइडलाइंस यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए गए हैं। अब जुवेनाइल कानून को बदलने की मांग की जा रही है. मांग है कि जुवेनाइल उम्र को घटा कर 18 से 16 कर दिया जाए। सन् 2000 में यह उम्र 16 साल ही थी, जिसे संशोधित करके 18 कर दिया गया था। अब अगर इसे फिर से संशोधित कर दिया जाए तो भी यह इस केस के नाबालिग आरोपी पर लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (1) के मुताबिक, जब अपराध होता हो तो उस वक्त जो कानून है, उसी के तहत ही सजा सुनाई जा सकती है। इस अनुच्छेद में परिवर्तन के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा, जिसके लिए संसद में दो तिहाई बहुमत अनिवार्य है।
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