Wednesday, February 6, 2013
लोकपाल विधेयक
सीबीआइ के निदेशक की नियुक्ति सरकार नहीं बल्कि एक कोलेजियम यानी समिति करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश शामिल होंगे। इनके अलावा समिति में एक विधिवेत्ता को भी जगह मिलेगी, जिसका चयन राष्ट्रपति समिति के बाकी सदस्यों की सिफारिश पर करेंगे।
लोकपाल के पास सीबीआइ को जांच का निर्देश देने के अलावा अभियोजन का भी अधिकार होगा; इसके लिए सीबीआइ के तहत एक अभियोजन शाखा गठित की जाएगी, जिसके निदेशक की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सलाह पर होगी।
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