86वां संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-क शामिल किया गया है ताकि छह से चौदह वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को विधि के माध्यम से राज्य द्वारा यथानिर्धारित मौलिक अधिकार के रूप में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत परिकल्पित अनुवर्ती विधान का प्रतिनिधित्व करता है.
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