1972 में यूनेस्को ने विश्व की सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए नियम बनाया.
धारा 49 के अनुसार हर राज्य सरकार को हर स्मारक, स्थान तथा ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करनी चाहिए। धारा 51 (अ) में लिखा गया है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करे.सन् 2007 में यूनेस्को ने घोषित किया कि विश्व में 830 सांस्कृतिक धरोहर हैं उनमें से 27 भारत में हैं।
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