Sunday, October 14, 2012
बाल श्रमिक (रोकथाम एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक और जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता..
बाल श्रमिक (रोकथाम एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक और जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति के अंतर्गत 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना शुरू की गई थी, जो 266 जिलों में चल रही है। परियोजना के अंतर्गत खतरनाक और जोखिम भरे कामों में मजदूरी करने वाले बच्चों को मुक्त कराके विशेष स्कूलों में दाखिल किया जाता है, जहां उनकी शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था की जाती है। योजना के अंतर्गत अब तक 8,95,529 बच्चों को मुख्यधारा में लाया गया है।
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