Monday, October 15, 2012

सरकार निजी हितों के लिए जमीन को अधिग्रहीत नहीं कर सकती।

सरकार निजी हितों के लिए जमीन को अधिग्रहीत नहीं कर सकती। सरकार को आर्थिक फायदे के मकसद से जमीन का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। निजी परियोजनाओं के लिए जमीन उक्त बिल्डर या इंडस्ट्रियलिस्ट को सीधे जमीन के मालिक से ही खरीदनी होगी।खरीद व आर एंड आर के नियम राज्य सरकार बनाए, क्योंकि भूमि की खरीद-फरोख्त राज्य सरकार का विषय है और हर राज्य के नियम अलग-अलग हो सकते हैं।

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