इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यातकों के लिए शून्य शुल्क वाली ईपीसीजी योजना उपलब्ध है। इसके अंतर्गत पूर्व उत्पादन, उत्पादन और पश्च उत्पादन के लिए शून्य प्रतिशत सीमा शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति है, बशर्ते कि ईपीसीजी योजना के अंतर्गत आयातित पूंजीगत माल के 6 गुने शुल्क की बचत की जाए जिसे प्राधिकार जारी होने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के दौरान पूरा किया जाए।
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