1991 में यूरोपीय संघ को अमल में लाने के लिए मास्त्रिख्त की संधि हुई जिसके बाद यूरोपीयन कम्युनिटीज़ को यूरोपीय संघ का नाम दिया गया. इसके साथ ही पहली बार ईयू के सदस्य देशों के नागरिकों को यूरोपीय संघ की नागरिकता प्रदान की गई. सदस्य देशों के नागरिक बिना वीज़ा के यूरोपीय देशों में आ जा सकते हैं.
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