Thursday, October 11, 2012

एसईजैड योजना के अंतर्गत आय कर में छूट को उत्पाद का निर्यात आरंभ होने की तिथि से 15 वर्ष की अवधि के दौरान धीरे-धीरे कम किया जाता है..

एसईजैड अधिनियम 2005 और इससे संबंधित एसईजैड नियमावली 10 फरवरी 2006 को प्रभावी हुए। एसईजैड योजना के अंतर्गत आय कर में छूट को उत्पाद का निर्यात आरंभ होने की तिथि से 15 वर्ष की अवधि के दौरान धीरे-धीरे कम किया जाता है। उत्पाद का विनिर्माण आरंभ होने के 5 वर्षों तक निर्यात लाभों को आय कर में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त है, अगले 5 वर्षां तक यह छूट 50 प्रतिशत है जबकि और अगले 5 वर्षों तक यह 50 प्रतिशत है, बशर्ते कि लाभों को विशेष आरक्षित राशि में हस्तांतरित किया जाए।

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