वर्ष 2005 में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उपलब्ध कराने तथा निर्यात के लिए बाधा मुक्त वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) अधिनियम लागू किया। एसईजैड को 'विशिष्ट रूप से निर्धारित शुल्क मुक्त वातावरण और व्यापार संबंधी कार्यों व शुल्कों और टैरिफ के उद्देश्य से विदेशी सीमा (सीमा शुल्क क्षेत्र से परे)' माना गया है।
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