Thursday, October 18, 2012
भूमि अधिग्रहण
ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को प्रशासित करने वाली नोडल संघ सरकार होने के नाते समय समय पर कथित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संशोधन हेतु प्रस्तावों का प्रसंसाधन करता है।इस अधिनियम में सार्वजनिक प्रस्तावों को भी विनिर्दिष्ट किया जाता है जो राज्य की ओर से भूमि के इस अधिग्रहण के लिए प्राधिकृत हैं। इसमें कलेक्टर, उपायुक्त तथा अन्य कोई अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें कानून के प्राधिकार के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है।
Labels:
भूमि अधिग्रहण
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment