अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में समान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने चाते है । यह न्यायाधीश नौ साल के लिए चुने जाते है. कोई भी दो न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं हो सकते.अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अभियोग दो तरह के होते है ः विवादास्पद विषय तथा परामर्शी विचार ।
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