भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1964 में सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीबीसी) की स्थापना केंद्र सरकार के अभिकरणों को सतर्कता के क्षेत्र में सलाह और मार्गदर्शन देने हेतु की गई। सीबीसी किसी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त हैं.
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