Saturday, September 29, 2012

73वें संशोधन अधिनियम, 1992


73वें संशोधन अधिनियम, 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:

*एक त्रि-स्तरीय ढांचे की स्थापना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत)
*ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना
*हर पांच साल में पंचायतों के नियमित चुनाव
*अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण
*महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण
*पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्ता आयोगों का गठन
*राज्य चुनाव आयोग का गठन

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