मादक और नशीले पदार्थों के बारे में भारत की पहल का उल्लेख भारतीय संविधान की धारा 47 में किया गया है। जिसमें यह शासनादेश दिया गया है कि राज्य की ओर से यह प्रयास किया जाएगा कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीले पेय पदार्थों और दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सीय उद्देश्यों को छोड़कर उसके अन्य उपयोग पर रोक लगाई जा सके।
No comments:
Post a Comment