हमारा सारा ज्ञान एवं सारी योग्यताएं जिज्ञासा के बिना व्यर्थ हैं--रबींद्रनाथ टैगोर
Wednesday, September 26, 2012
भूमि अधिग्रहण का जो कानून देश में लागू है, उसे 1894 में अंग्रेजों ने बनाया था..
भूमि अधिग्रहण का जो कानून देश में लागू है, उसे 1894 में अंग्रेजों ने बनाया था. उस कानून के मुताबिक सरकार जनहित के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकती है. जनहित का मतलब सरकारी स्कूल, सामुदायिक भवन और सरकारी अस्पताल है.
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